रोहतक। एक तरफ जहां शहर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्कों में 50 प्रतिशत लोग बिना मास्क लगाए सैर व ओपन जिम में व्यायाम करने पहुंच रहे हैं।
रोहतक। एक तरफ जहां शहर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्कों में 50 प्रतिशत लोग बिना मास्क लगाए सैर व ओपन जिम में व्यायाम करने पहुंच रहे हैं। संक्रमण से बचने के लिए सिटीजन को खुद के बचाव के लिए सतर्क होना होगा, बल्कि निगम को भी सख्ती बरतनी होगी। रविवार को मौसम में बदलाव के कारण लोग पार्कों में ज्यादा नजर आए। मानसरोवर पार्क, सिटी पार्क, सेक्टर-एक स्थित ताऊ देवीलाल पार्क, जनता कॉलोनी स्थित कई पार्कों में कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे थे, जबकि ज्यादातर बिना मास्क के घूम रहे थे। कई बुजुर्ग तो छोटे बच्चों तक को लेकर पार्क में सैर कर रहे थे। ओपन जिम में कई लोग बिना मास्क व्यायाम कर रहे थे। एलओ का कहना है कि सोमवार को पार्कों के बाहर चेतावनी बोर्ड लगवाया जाएगा। बता दें कि शहर में करीब 150 पार्क हैं।
पांच दिन पहले जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में स्थित पार्क को छोड़कर जिला के अन्य पार्कों को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी। जिला उपायुक्त ने साफ किया था कि जो व्यक्ति बुखार, खांसी, ठंड व गले में दर्द से पीड़ित हैं उसको पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति एक मीटर से ज्यादा शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। पार्क में प्रवेश से पूर्व हाथों को सैनिटाइजर से धोना अनिवार्य होगा। पार्क में जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू ऐप इंस्टाल होना चाहिए। थूकना एक अपराध है और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर हर बार कम से कम 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
इसके अलावा पार्क में कुता व पालतू पशु ले जाना मना होगा। पार्क में जाने वाले हर व्यक्ति को पार्क बंद होने के निर्धारित समय में वापिस लौटना होगा। एसडीएम व एरिया के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियमों का पालन करवाएंगे। नगर निगम आयुक्त, महम, कलानौर, सांपला, नगरपालिका के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ द्वारा पार्कों का निरीक्षण करके भीड़ एकत्रित होने से रोकने की जिम्मेदारी तय की गई थी। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं-51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
जिला प्रशासन की तरफ से सुबह व शाम को सैर करने का नियम तय किया गया है। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य है। आपस में दो व्यक्तियों के बीच की दूूरी 6 फीट से ज्यादा होनी चाहिए। सोमवार को हर पार्क में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। फिर भी नियम तोड़े गए तो प्रत्येक व्यक्ति से प्रति नियम 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
- सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम
रोहतक। एक तरफ जहां शहर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्कों में 50 प्रतिशत लोग बिना मास्क लगाए सैर व ओपन जिम में व्यायाम करने पहुंच रहे हैं।
Reviewed by AppVillo
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June 03, 2020
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